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उमरियापान थाने ने की कार्यवाही -अवैध रूप से बोरवेल खनन करते बोरिंग मशीन जब्त


उमरियापान थाने की बड़ी कार्यवाही अवैध रूप से बोरवेल खनन करते बोरिंग मशीन जब्त* 



पुलिस अधीक्षक कटनी श्री अभिनय विश्वकर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष डेहरिया के निर्देशन तथा एसडीओपी स्लिमनाबाद श्रीमती अकांक्षा चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में पुलिसथाना प्रभारी उमरियापान महेंद्र कुमार जायसवाल के नेतृत्व में, उमरियापान पुलिस ने अवैध बोरिंग के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है।
दिनांक 07.06.2026 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम टोला निवासी छोटू लोधी अपने घर की बाड़ी में बिना सक्षम अनुमति के बोरवेल खनन करा रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु स.उ.नि. कोदूलाल दाहिया ने हमराही स्टाफ व साक्षियों के साथ ग्राम टोला पहुंचकर छोटू लोधी की बाड़ी में दबिश दी।
मौके पर एक बोरिंग मशीन (क्र. KA 01MH6166) का चालक रामभजन कोल (उम्र 39 वर्ष, निवासी ग्राम मजौली, थाना सिहोरा) बोरवेल करते मिला। पुलिस द्वारा अनुमति संबंधी कागजात मांगने पर वह मौके पर कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पूछताछ में चालक ने बताया कि वह मशीन एजेंट रामभूषण मिश्रा (निवासी ग्राम हरदुआ, सिहोरा) के कहने पर यह कार्य कर रहा था और उसी ने उसे मजदूरी पर रखा है।
पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दिनांक 07.06.2026 को 21.30 बजे बोरवेल मशीन (KA 01MH6166) को गवाहों के समक्ष विधिवत जब्त कर कब्जे में लिया।
कलेक्टर महोदय के आदेश (क्र. /1/907776/पेयजल/राहत/2026) का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने पर थाना उमरियापान में अपराध क्रमांक 179/2026 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
आरोपीगण:
रामभजन कोल (मशीन चालक), निवासी ग्राम मजौली, थाना सिहोरा
छोटू लोधी (मकान मालिक), निवासी ग्राम टोला, थाना उमरियापान
रामभूषण मिश्रा (मशीन एजेंट), निवासी ग्राम हरदुआ, थाना सिहोरा
सभी आरोपियों के विरुद्ध धारा 223 BNS एवं धारा 9 म.प्र. पेय जल परिरक्षण अधिनियम 1986 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।  
सराहनीय भूमिका: इस कार्रवाई में थाना प्रभारी उनि महेन्द्र जायसवाल के निर्देशन में स.उ.नि. कोदूलाल दाहिया, सउनि गया प्रसाद मंगोरे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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