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34 साल तक नहीं मिला भूखण्ड का कब्जा, उपभोक्ता आयोग ने नगर निगम को ब्याज सहित राशि लौटाने के दिए आदेश
कटनी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, कटनी ने 34 वर्षों से भूखण्ड का कब्जा नहीं मिलने के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग ने नगर पालिक निगम कटनी को परिवादी द्वारा जमा की गई राशि ब्याज सहित वापस करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सेवा में कमी एवं मानसिक कष्ट के लिए 50 हजार रुपये तथा वाद व्यय के रूप में 2 हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया गया है।
जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सनत कुमार कश्यप एवं सदस्य रेखा पाण्डेय की पीठ ने परिवादी विजेन्द्र कुमार चौबे द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया।
प्रकरण के अनुसार वर्ष 1992 में तत्कालीन नगर सुधार न्यास, कटनी द्वारा ग्राम अमकुही स्थित आवासीय योजना क्रमांक-02 में परिवादी को भूखण्ड का अस्थायी आवंटन किया गया था। परिवादी ने निर्धारित राशि जमा कर लीज डीड का पंजीयन भी कराया, लेकिन इसके बावजूद उसे भूखण्ड का वास्तविक एवं भौतिक कब्जा प्राप्त नहीं हो सका।
सुनवाई के दौरान संबंधित भूमि के स्वामित्व एवं मुआवजे को लेकर वर्ष 1988 से न्यायालय में विवाद लंबित होने का तथ्य भी सामने आया। आयोग ने उपलब्ध दस्तावेजों एवं तथ्यों का परीक्षण करते हुए मामले को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत सेवा में कमी से संबंधित माना।
आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी आबंटी को भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने के लिए अनिश्चितकाल तक प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
आयोग के आदेश के अनुसार नगर निगम को जमा राशि ब्याज सहित लौटाने के साथ मानसिक कष्ट एवं सेवा में कमी के लिए क्षतिपूर्ति तथा वाद व्यय का भुगतान करना होगा।
परिवादी की ओर से मामले में अधिवक्ता मनीष चौदहा ने पैरवी की।


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