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माधवनगर के 3 बारातघरों को नगर निगम ने किया सील



*बिना पंजीयन-अनुज्ञप्ति के संचालित हो रहे 3 बारात घरों पर निगम प्रशासन ने की तालाबंदी की कार्यवाही* 

*जांच के दौरान 'एमपी नगर पालिका उपविधि 2020' का पाया गया स्पष्ट उल्लंघ*

*नियमों का पालन जरूरी, अन्य मैरिज गार्डन अगली कतार में*

कटनी (17 जून) - नगर पालिक निगम कटनी द्वारा शहर में अवैध रूप से संचालित विवाह स्थलों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को एक पुनः बड़ी कार्यवाही की गई । बिना वैधानिक अनुमति एवं 'मध्यप्रदेश नगर पालिका विवाह स्थल पंजीयन एवं आदर्श उपविधि, 2020' के प्रावधानों की अनदेखी कर संचालित हो रहे तीन बारात घरों को निगम की संयुक्त टीम ने सील कर उनके संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। 

*ये बारात घर हुए सील*  

कार्यपालन यंत्री श्री अंशुमान सिंह एवं अतिक्रमण अधिकारी श्री मानेंद्र सिंह के नेतृत्व में चली कार्रवाई में वार्ड क्रमांक 39 बाबा नारायण शाह वार्ड स्थित सिंधु सदन, वार्ड क्रमांक 41 आचार्य कृपलानी वार्ड स्थित सिंधु भवन एवं वार्ड क्रमांक 42 संत कंवरराम वार्ड स्थित बाबा नारायण शाह मैरिज गार्डन को सील किया गया। जांच में स्पष्ट अनियमितताएं पाई गईं - तीनों मैरिज गार्डन 'मध्यप्रदेश नगर पालिका विवाह स्थल पंजीयन एवं आदर्श उपविधि, 2020' के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन कर संचालित हो रहे थे। जो किसी भी बड़ी दुर्घटना को न्योता दे सकता था।

*नोटिस को नजर अंदाज करना पड़ा भारी*  

नोडल अधिकारी कॉलोनी सेल श्री अंशुमान सिंह ने स्पष्ट किया कि तीनों संचालकों को पूर्व में नोटिस जारी कर नियमानुसार पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। किंतु पर्याप्त समय बीतने के पश्चात भी संबंधितों द्वारा बारात घरों का नियमानुसार पंजीयन नहीं कराया गया। 

*अभियान रहेगा निरंतर जारी*

निगम प्रशासन ने शहर के अन्य मैरिज गार्डन एवं विवाह स्थलों के संचालकों से 'एमपी नगर पालिका विवाह स्थल उपविधि 2020' के तहत अनिवार्य पंजीयन एवं फायर एनओसी सहित आवश्यक नियमों का पालन कर बारात घर संचालन की अपील करते हुए कहा है कि नियमों की अवहेलना पाए जाने पर अन्य बारात घरों के विरुद्ध भी इसी तर्ज पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। निगम प्रशासन की यह कार्रवाई कटनी के नागरिकों के लिए भी संदेश है कि - शादी जैसे मंगल कार्य के लिए वेन्यू बुक करने से पहले उसकी वैधता अवश्य जांचें।
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